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भंवरपुरा थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग से गैंगरेप के तीनों दोषियों को उम्रकैद—कोर्ट का बड़ा फैसला।

ग्वालियर
करीब डेढ़ साल पहले मजदूरी के लिए शिवपुरी से आई 16 साल की दलित लड़की के साथ तीन बदमाशों ने मिलकर दरिंदगी की। लड़की के चीखने पर मां-बाप और छोटा भाई दौड़े, लेकिन दरिंदों ने लाठी-डंडों से हमला कर सबको घायल कर दिया। एक ने कट्टा तानकर पिता को काबू किया, दो ने लड़की से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।


मामला पहले घाटीगांव थाने पहुंचा, फिर भंवरपुरा स्थानांतरित हुआ। पुलिस ने जंडेल सिंह, आकाश गुर्जर और संजीव सिंह के खिलाफ गैंगरेप, पास्को एक्ट और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की पास्को एक्ट अदालत में विशेष न्यायाधीश तरुण सिंह ने तीनों को उम्रकैद और ₹5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया है।

यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि समाज के लिए संदेश है—दलित बेटियों के खिलाफ हैवानियत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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