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वर्दी में रील बनाना अब पड़ेगा महंगा, DGP के निर्देश पर सख्त आदेश जारी

भोपाल
मध्यप्रदेश पुलिस अब वर्दी की गरिमा से कोई समझौता नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर वर्दी में रील बनाकर खुद को हीरो समझने वाले पुलिसकर्मियों के लिए बुरी खबर है। DGP कैलाश मकवाणा के निर्देश पर रीवा ज़ोन में सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं।


बीते शनिवार 6 जुलाई को DGP मकवाणा ने एक महिला पुलिसकर्मी के रील वीडियो को गंभीरता से लेते हुए रीवा ज़ोन के IG को स्वयं निर्देश दिए थे। इसी के बाद पूरे ज़ोन में रीलबाज़ी पर लगाम कसने के लिए यह आदेश जारी किया गया।

साफ निर्देश: वर्दी या ड्यूटी में रील बनाई तो होगी कार्रवाई
आदेश के मुताबिक अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो (रील) नहीं बना सकेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

थाना प्रभारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
ज़ोन के सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी तीन दिनों तक रोज़ाना रोल कॉल में इस आदेश को सभी कर्मचारियों को पढ़कर सुनाएं ताकि नियम का उल्लंघन न हो।

क्या है संकेत?
यह कदम साफ इशारा कर रहा है कि पुलिस विभाग अब सोशल मीडिया की आड़ में वर्दी की मर्यादा से खेलने वालों को बख्शने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इस दिशा में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

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