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फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से करोड़ों की रॉक्सी टॉकीज बेची आरोपी रुस्तम को 5 साल की जेल

 ग्वालियर – करोड़ों की जमीन घोटाले में रॉक्सी टॉकीज प्रकरण का फैसला

ग्वालियर। शहर की प्राइम लोकेशन कंपू रोड पर स्थित ऐतिहासिक रॉक्सी टॉकीज की कीमती जमीन को बेचने के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी रुस्तम भरूचा को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।


आरोपी रुस्तम भरूचा पर यह आरोप सिद्ध हुआ कि उसने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर इस जमीन को अपनी पत्नी नीता भरूचा समेत तीन अन्य महिलाओं — सीमा गुप्ता, आरती गुप्ता और सुनीता गुप्ता — के नाम पर बेचकर धोखाधड़ी की।


जानकारी के अनुसार, यह जमीन आगरा निवासी बी.के. मार्फतिया के नाम पर थी, जिनकी मृत्यु के बाद 1996 में वसीयत के आधार पर रॉक्सी टॉकीज को पब्लिक ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बावजूद रुस्तम भरूचा ने ट्रस्ट की संपत्ति को अपना बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन बेचने की कोशिश की।

जब ट्रस्ट की ओर से इस कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुनवाई के दौरान यह साबित हो गया कि रुस्तम भरूचा ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर करोड़ों की जमीन खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया था।

अदालत ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए उसे दोषी करार दिया और पांच वर्ष की सजा सुनाई।

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